Advertisement

Advertisement

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएः- जिला कलक्टर

जिले की परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रण हेतु प्रभावी रूपरेखा निर्धारित करें
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएः- जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, 16 जुलाई। कोविड-19 का प्रभाव सम्पूर्ण देश के साथ-साथ राज्य में भी लगातार बढ़ रहा है। यद्यपि राजस्थान राज्य में सबके सम्मिलित प्रयासों से कोविड-19 के प्रभाव से संबंधित कार्य देश में सराहनीय एवं अग्रणीय रहा है, तथा राज्य में मृत्यु दर देश में सबसे कम एवं रिकबरी रेट सबसे अधिक संभव हो पायी है, किन्तु कोरोना पाॅजिटिव केस में लगातार वृद्धि होना एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण जिला प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी शिथिलता के पूर्व की भांति लगातार सजग रहकर कार्य किया जाए। 
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले (तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों) में कोविड-19 के विस्तार पैटर्न के कारण पृथक-पृथक है। ऐसी स्थिति में जिले की परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रण हेतु प्रभावी रूपरेखा निर्धारित करें तथा चूंकि जिलों में यह स्थिति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कार्यवाही हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये। सभी जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय संबंधित अधिकारियों के साथ निरन्तर संवाद स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही शहरी वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु गठित कोविड-19 केयर ग्रुपस को पुनः एक्टिव कर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 के कारण होने वाली संभावित जनहानि को रोकने के लिये आईएलआई प्रकरणों की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करना, सिम्पटोमेटिक कोरोना पाॅजिटिव केसेज का समुचित उपचार बिना किसी देरी के सुनिश्चित करना तथा असिम्पटोमेटिक कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की निरन्तर निगरानी करनी होगी। 
उन्होंने कहा कि सभी होटस्पोट में समस्त संभावितों की जांच करना सुनिश्चित करें, जिससे कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। वे क्षेत्रा जहां कोविड संक्रमण के केस कम है, वहां योजनाबद्ध रणनीति के तहत रेंडम सेम्पलिंग की जाए। साथ ही मिशन लिसा के अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन में गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में इनकी भी रेंडम सेम्पलिंग की जाए। 
अपने-अपने जिले में कन्टेनमेंट जोन निर्धारित करने तथा सभी कन्टेनमेंट जोन में सम्पादित की जा रही सभी गतिविधियों की दैनिक रूप से समीक्षा करें। क्वारेंटाईन संस्थानों पर उपलब्ध सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करें ताकि क्वारेंटाईन किए गए कोविड प्रभावित मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसी क्रम में कोविड- संक्रमितों को होम क्वारेंटाईन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संक्रमित  का निवास स्थान होम क्वारेंटाईन करने के मापदंडों के अनुरूप है तथा होम क्वारेंटाईन की पालना सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रबंध किये गए है। 
क्वारेंटाईन किए गए व्यक्तियों, विशेषकर कोविड केयर सेन्टर एवं संस्थागत क्वारेंटाईन व्यक्तियों की निरंतर काउंसलिंग सुनिश्चित करें। जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement