Advertisement

Advertisement

नई गाईडलाईन जारी, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे ।

श्रीगंगानगर, 31 अगस्त। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार राजस्थान राज्य में 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिये लाॅकडाउन, अनलाॅक-4 के क्रियान्वयन हेतु गाईडलाईन जारी की गई है। 

जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कन्टेन्मेंट जोन्स में 30 सितम्बर तक लाॅकडाउन प्रभावी रहेगा। संबंधित जिला कलक्टर द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन को ध्यान में रखते हुए एवं संक्रमण के प्रसार की कड़ी को प्रभावी रूप से तोड़ने के उद्देश्य से कन्टेन्मेंट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर नोटिफाई किया जायेगा। कन्टेन्मेंट जोन में कडे प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जायेगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होगी। कन्टेन्मेंट जोन में यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन जोन्स के अंदर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा नहीं हो, सख्त परिधी नियंत्रण लागू होगा। कन्टेन्मेंट जोन्स में आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रंसिंग, घर-घर निगरानी तथा अन्य आवश्यक चिकित्सीय गतिविधियां अमल में लायी जायेगी। संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जायेगी। 
संबंधित जिला कलक्टर द्वारा वैब साईट पर नोटिफाई किया जायेगा और सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साज्ञा की जायेगी। जिला प्राधिकारियों द्वारा कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लाॅकडाउन भारत सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नही किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन्स में किसी भी प्रकार की छूट अनुमत नहीं होगी। 
निषिद्ध गतिविधियां
अनलाॅक-4 की अवधि में कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर निषिद्ध गतिविधियां रहेगी। सभी विधालय, महाविधालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे तथापि की अनुमति होगी। आॅनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। विधालयों में आॅनलाईन अध्यापक, टेलीकाउनसलिंग एवं संबंधित कार्यों के समय पर 21 सितम्बर 2020 से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाॅफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी। 21 सितम्बर 2020 से केवल कन्टेनमेंट जोन्स के बाहर के विधालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विधार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विधालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने के पूर्व विधार्थियों को माता-पिता, अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी। 
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्यौगिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कोैशल विकास निगम अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति होगी। उपरोक्त को 21 सितम्बर 2020 से अनुमति होगी, जिसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी। 
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शौधार्थी एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों में ऐसे स्नातकोत्तर विधार्थियों जिनकों प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है, के लिये उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति होगी। यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय से विचार विमर्श द्वारा जारी की जायेगी। 
सिनेमा हाॅल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं ऐसे सामान स्थान बंद रहेंगे। 21 सितम्बर 2020 से आॅपर ऐयर थियेटर खोलना अनुमत होगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, 7 सिम्बर 2020 से मेट्रो रेल का संचालन श्रेणीबृद्ध तरीके से अनुमत होगा। इस हेतु आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रय तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन 21 सितम्बर 2020 से अनुमत होंगे। ऐसे आयोजन से अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग , हैण्डवास एवं सेनेटाईजर के प्रावधान अनिर्वाय होंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। 
विवाह संबंधित आयोजन शर्तों के अधीन किये जा सकते है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। अन्त्येष्टि, अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 21 सितम्बर 2002 तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी और 21 सितम्बर 2020 के पश्चात अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है। 
कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियां
विभागीय आदेश 31 मई 2020 और दिनांक 6 जून 2020 का संशोधन 30 जून 2020, 30 जुलाई 2020 तथा  27 अगस्त 2020 द्वारा अनुमत सभी गतिविधियां जो नकारात्मक सूची निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नही है, वे आदेशों में वर्णित प्रतिबंधों, सावधानियों के साथ जारी रहेगी। 
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिल एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लाॅकडाउन से पहले प्रतिदत औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, को शर्तों के अधीन खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये। ऐसे स्थान के अंदर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। 
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों के लिये 4 जून 2020 द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिये जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी। धार्मिक स्थलों के लिये गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये करो या न करो सबंधित अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अंदर अनुपालना की जायेगी। 
धार्मिक पूजा के अन्य सभी स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर एवं गुरूद्वारा आदि 27 अगस्त 2020 को जारी की गई शर्ताे, प्रोटोकाॅल एवं गाईडलाईन के अनुसार 7 सितम्बर 2020 से खोले जा सकेंगे। दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको ब्रिक्री नही की जायेगी। 
सामान्य सुरक्षा सावधानियां
जिले के सभी क्षेत्रों के लिये मानक सुरक्षा सावधानियां लागू रहेंगी। सार्वजनिक स्थलों में सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ उल्लंघन होगा। 
मुंह को ढकनाः सभी सार्वजनिक कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरार फेस पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरीः सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानि दो गज की दूरी बनाये रखेगा। सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सार्वजिनक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। इसकी अनुपालन राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 एवं 11 के अधीन अपराध एवं अपराधों के शमन किये जाने हेतु बनाये गये नियमों के विनियमों के अधीन करवाई जायेगी। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, को छूने के उपरांत साबुन एवं पानी से हाथ धोये, सेनेटाईजर का उपयोग करें। 
भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह
भेद्य व्यक्तियों जो 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिये ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्ता हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement