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आवेदन पत्रों का निस्तारण 17 सितम्बर तक करें -: जिला कलेक्टर

मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन 15 सितम्बर तक 

श्रीगंगानगर, 31 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वीसी में जारी निर्देशों की पालना जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्धारित समायावधि में सुनिश्चित करनी होगी। 
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन पत्रा प्रारूप-6, 6ए, 7 एवं 8ए में से 25 अगस्त 2020 तक प्रारूप-7 के आवेदन 776 शेष है, जो अधिक संख्या में है। चूंकि आवेदन पत्रों का निस्तारण 17 सितम्बर 2020 तक किया जाना है, इसलिए प्रतिदिन आवेदन पत्रों का निस्तारण करें, ताकि समय सीमा में आवेदन पत्रों का निस्तारण हो सके। संभागीय आयुक्त एवं रोल आॅब्जर्वर, बीकानेर द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों, प्रकरणों की स्थिति मतदाता सूचियों से संबंधित निस्तारण से लम्बित आवदेन पत्रों की स्थिति 1698 एवं नजरी नक्शा अपलोड करने की स्थिति 825 बकाया है। 
मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन 15 सितम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से किया जाना है। भाग की मतदाता सूचियों के साथ 6 प्रकार के नक्शे आवश्यक रूप से 17 सितम्बर 2020 से पूर्व ईआरओ नेट पर अपलोड किये जाने है। आयोग के निर्देशानुसार पृथक-पृथक दरवाजे वाले मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण किया जाना है। डीएसई के निस्तारण की कार्यवाही 31 अगस्त 2020 तक आवश्यक रूप से कर ली जावे ताकि सत्यापन के पश्चात यथास्थिति विलोपन की कार्यवाही की जावे। 
श्री वर्मा ने कहा कि लोजिकल ऐररर्स को 10 सितम्बर 2020 तक निस्तारित किये जाने की कार्यवाही करें। इस संबंध में आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्रों के प्रकरणों को 10 सितम्बर 2020 तक निस्तारित करने के निर्देश दिये गये है। विशेष योग्यजनों की मतदाता के डेटाबेस के साथ मैपिंग कर ईआरओ नेट पर तद्नुसार फ्लेग अपडेट किया जाना है। विशेष योग्यजन का डेटा 20 अगस्त 2020 तक प्रेषित किया जा चुका है, जिसके  संबंध में फ्लेग अपडेट की कार्यवाही के संबंध में विभाग को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायतें, कार्यालय को सीधे ही प्राप्त होने वाली शिकायतें यथा डाक, ईमेल एवं बाय हैण्ड तथा एनजीएम एवं सिटीजन पोर्टल से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण जल्द आवश्यक रूप से कर लिया जावे। इसके अतिरिक्त संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2020 के सांख्यिकी आंकडों के आधार पर मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न पैरामीटर यथा लिंगानुपात, जनसंख्या मतदाता अनुपात एंव 18-19 आयुवर्ग में विधानसभावार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है। इस संबंध में आप विशेष प्रयास कर आंकडों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लिया जाना सुनिश्चित करें। 

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