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अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध सख्ती से अभियान चलाया जाएः जिला कलेक्टर

अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध सम्मिलित कार्यवाही आवश्यकः पुलिस अधीक्षक

श्रीगंगानगर। जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर  महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध अभियान से संबंधित बैठक सोमवार सायं सम्पन्न हुई।
जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि यह अभियान आगामी 31 जनवरी तक चलेगा तथा आगे यदि इसे एक्सटेंड किया जाएगा, तो कार्यवाही बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर सम्मिलित रूप से प्रयास करें व इस अभियान को सफल बनाएँ तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि भरतपुर जैसी घटना श्रीगंगानगर जिले में दोहराई न जाए।
पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में शराब की बिक्री आर्गेनाइज्ड की जाती है तथा यह लिकर कंजंप्शन भी अन्य जिलों के मुकाबले अधिक रहता है। नियत समय से पहले व 8 बजे के बाद यदि कोई शराब की बिक्री होती है तो वह अवैध ही होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय पर अभी तक 8 डिकाॅय ऑपरेशंस किए गए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम व एक्साइज पुलिस ऑफिसर्स को सम्मिलित रूप से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि हाईवे पर ढाबों पर नियमित चेकिंग की जाये, जहां भी चोरी छिपे स्पिरिट बेची जा रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्प्रिट की मिक्सिंग गलत होने से ही जहरीली शराब बन जाती है, इस पर कार्यवाही होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि प्रोपर फोर्स के साथ ही रेड करें ताकि किसी भी प्रकार के अनहोनी होने से बचा जा सके।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि इस समय श्रीगंगानगर जिले में 409 दुकानें संचालित हैं, इनके अतिरिक्त कहीं भी शराब की बिक्री अवैध है। उन्होंने बताया कि इस समय 14 क्लब व बार को लाइसेंस दिए गए हैं इनके अतिरिक्त किसी भी रेस्टोरेंट व हाईवे के ढाबों पर शराब परोसा जाना अवैध है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से परिवहन व बाॅर्डर से अवैध शराब के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती पिलानिया ने बताया कि मिथनाॅल की सेलिंग तथा अवैध कारोबार के खिलाफ उद्योग विभाग को चेकिंग व माॅनिटरिंग का कार्य लगातार करना है।
उन्होंने बताया कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना में मुखबिर का नाम गुप्त रखा जाता है एवं 1 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है, जो सीजर की वाॅल्यूम पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में नियमित रूप से कार्यवाही की जाएगी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा रीहैबिलिटेशन करने के लिए लोगों का नाम भी विभाग द्वारा भेजा जाएगा। श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित किया है, जिसके नंबर 0154-2470182 हैं, इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स जिले में बनी हुई है तथा आठ थाने क्रियाशील हैं।
सीएमएचओ डाॅ. गिरधारीलाल मेहरडा ने बताया कि जिले में मिथनाॅल के एंटीडोट सभी हाॅस्पिटल्स में उपलब्ध हैं तथा सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।
बैठक में एडीएम प्रशासन श्री भंवानी सिंह पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम विश्नोई, एसडीएम श्रीगंगानगर श्री उम्मेद सिंह रतनू, सभी एसडीएम, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री विक्रम सिंह, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री हरीश मित्तल व आबकारी विभाग के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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