राजस्थान आबकारी नीति 2021-22
दुकानदार आनलाईन निलामी से बोली दे सकेंगे12 फरवरी से आवेदन शुरू
श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार ने राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2021-22 लागू की है। इस नीति में पारदर्शिता के साथ दुकानदार आॅनलाईन निलामी से अधिकतम बोली के आधार पर वर्ष 2021-22 में मदिरा की सभी दुकानें कम्पोजिट श्रेणी से ले सकेंगे। मदिरा दुकानों की संख्या 7665 यथावत रहेगी। एक व्यक्ति को जिले में अधिकतम दो एवं राज्य में अधिकतम पांच मदिरा दुकानों से अधिक आवंटन नहीं होगा। आरएसजीएसएम एवं आरएसबीसीएल मदिरा दुकानों की आॅनलाईन निलामी में भाग लिया जा सकेगा।
जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया ने बताया कि आबकारी डयूटी में 10 प्रतिशत की कमी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं विदेशी आयातित मदिरा के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर कोविड सरचार्ज समाप्त होगा। देशी मदिरा की अधिकतम खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं एवं बीयर के मूल्य में 30 से 35 प्रतिशत की कमी की गई है। भारत निर्मित मदिरा में स्पेशल बेण्ड फीस की समाप्ति तथा अग्रिम जमा राशि प्रावधान 14.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है।
देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का हिस्सा 50-50 प्रतिशत रहेगा। होटल एवं रेस्टोरेंट बार लाईसेंस फीस यथावत रखकर वर्ष 2021-22 हेतु लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। नवीन बार लाईसेंस की स्थिति में आवेदक को सम्पूर्ण फीस के स्थान पर 10 प्रतिशत की ही अग्रिम जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं प्राधिकारी द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट संचालन का लाईसेंस होने पर बार लाईसेंस के लिये पात्रता रहेगी। अतिरिक्त बार काउंटर हेतु आवश्यक फीस जमा कराने पर आॅनलाईन स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किया गया है।
नई आबकारी नीति में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। ओवरटाईम व अतिरिक्त शिफ्ट की आॅनलाईन स्वीकृति यूनिट में परिवर्तन व परिवर्तन अनुमति प्रक्रिया, परिवहन परमिट प्रक्रिया, प्रासव की इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट प्रक्रिया आॅनलाईन रहेगी। रिफन्ड प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।
मदिरा की दुकानें खुलने व बंद होने का समय प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। मदिरा उपयोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों के विरूद्ध कार्यवाही, मदिरा पात्रों पर चेतावनी का अंकन, अव्यस्क व्यक्तियों को नशीलें पदार्थों की ब्रिक्री पर रोक, दुकानों पर मूल्य सूची तथा सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि निलामी 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी व 27 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक की जायेगी। निलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घंटे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार तक जारी रहेगी। बोली दाता को पिछली बोली राशि से कम से कम पांच हजार रूपये बढ़ाकर बोली लगानी होगी। अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया 12 फरवरी को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ हो जायेगी तथा प्रथम चरण निलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व रात को 11.59 बजे बंद हो जायेगी।
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