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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के पंजीयन में जनआधार कार्ड या जनआधार संख्या जरूरी
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत एवं राज्य की अन्य समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र के अनुसार सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य की अन्य समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये रजिस्ट्रेशन के लिये निर्धारित दस्तावेजों में जनआधार कार्ड या जन आधार संख्या आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि नवीन व्यवस्था के तहत प्रथम सत्यापन के कार्य के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आयुक्त नगरपरिषद अधिकृत है तथा द्वितीय सत्यापन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र के ब्लाॅक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र के लिये उपखण्ड अधिकारी पदाभिहित है। इसमें कतिपय मामलों में सत्यापक अधिकारियों के स्तर पर विलम्ब हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही राज्य सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के पंजीयन में भी आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवेदक द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्रथम एवं द्वितीय सत्यापक अधिकारियों द्वारा सर्वोंच्च प्राथमिकता देते हुए 10-10 दिवस की निर्धारित समयावधि में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
जिला कलक्टर ने बताया कि जन आधार पोर्टल से एकीकृत समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं में निर्बाध पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण के लिये जनआधार कार्ड संख्या जारी होने तक जनआधार नामांकन रसीद संख्या का उपयोग मान्य होगा। सत्यापक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित समयावधि में सत्यापन न किये जाने पर मानित सत्यापन की व्यवस्था, इस शर्त के साथ की मानित सत्यापन के प्रकरणों से त्रुटिपूर्ण पाई गई सूचनाओं की जवाबदेही संबंधित सत्यापक अधिकारी की ही रहेगी, लागू की जाती है।

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