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निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 नई गाईडलाइन के अनुसरण में अतिरिक्त निर्देश जारी

 निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144

नई गाईडलाइन के अनुसरण में अतिरिक्त निर्देश जारी
श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये ग्रह विभाग राजस्थान द्वारा जारी आदेशों की निरन्तरता में 10 मई 2021 को प्रातः 5 बजे से 24 मई को प्रातः 5 बजे तक की अवधि के लिये घोषित लाॅकडाउन के तहत अतिरिक्त निर्देश जारी किये है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्रह विभाग के आदेशों के अनुसरण में जिला श्रीगंगानगर में 10 मई को प्रातः 5 बजे से 24 मई को प्रातः 5 बजे तक की अवधि के लिये लाॅकडाउन घोषित किया जाता है तथा अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये गये है।
विवाह समारोह के संबंध में
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में काफी लोगों द्वारा घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है, जो सराहनीय योगदान है। जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा 31 मई 2021 तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई 2021 के पश्चात आयोजित करवया जाये, ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान हुए विवाह समारोह में दुल्हा-दुल्हन, बाराती, घराती काफी संख्या में पाॅजिटिव पाये गये है। इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से संबंधित समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 31 मई 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज करने के रूप में अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। जिसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in  पर देनी होगी।
विवाह में बेंड बाजा, हलवाई, टेंट व अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिये टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी अनुमत नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हाॅल, होटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। विवाह से संबंधित बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग हेतु दी गई राशि आयोजनकर्ता को लोटानी होगी या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नरेगा एवं ग्रामीण विकास कार्यों में लगे श्रमिकों को संक्रमण से बचाने के लिये कार्य स्थगित रहेंगे। सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि धार्मिक कार्य घर पर रहकर ही करे। समस्त सार्वजनिक बस, जीप इत्यादि मेडिकल सेवाओं को छोड़कर बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिये बस, आॅटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप की अनुमति नहीं होगी। अंतरर्राज्जीय, राज्य, जिले के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवगमन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति होगी। अंतरजिला, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में मेडिकल, ऐमरजेंसी, अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। राज्य से बाहर से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत नहीं करने पर 15 दिन के लिये क्वारेंटीन किया जायेगा। उधोग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। संबंधित इकाई द्वारा श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाये, जिससे आवागमन में सुविधा हो। निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिये दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। प्रातः 4 बजे से 11 बजे तक समाचार पत्र वितरण की छूट होगी। इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

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