चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार
कोविड को लेकर हेल्पलाईन शुरूश्रीगंगानगर। चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री संगीत लोढा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवगण एवं पीएलवी के साथ वर्चुअल बैठक की। जिसमें कहा गया कि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक उचित चिकित्सकीय सुविधाऐं उपलब्ध करावेें। वर्तमान में कोविड महामारी के चलते यधपि चिकित्सकीय सुविधाऐं प्रभावित हुई है तथा राज्य सरकार इस दिशा में यथासम्भव प्रयास कर रही है परन्तु विधिक सेवा संस्थान होने के नाते हमारा यह विधिक दायित्व है कि प्रत्येक जरूरतमंद की मदद की जावे। इसके लिये प्रत्येक जिले के प्राधिकरण कार्यालय में 24 गुणा 7 हेल्पलाईन स्थापित की गई है। जिसका मुख्य कार्य आमजन व चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के मध्य कड़ी का कार्य कर सहायता उपलब्ध करवाना है।
माननीय न्यायाधिपति ने मुख्य रूप से कहा है कि हैल्पलाईन का कार्य मात्रा यही नहीं है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त वेदना को चिकित्सा विभाग या राज्य सरकार के अधिकारी तक पंहुचाये बल्कि संबंधित विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई यह भी जानने का दायित्व है। यदि संबंधित विभाग या चिकित्सा अधिकारी द्वारा योग्य व्यक्ति को वांछित सहायता नियमानुसार उपलबध नहीं करवाई जाती है, तो इसकी रिपोर्ट अविलम्ब रालसा, जयपुर मुख्यालय को एवं राज्य सरकार को उच्च प्राधिकारियों को दी जाये।
बैठक में सदस्य सचिव श्री ब्रजेन्द्र कुमार जैन ने सभी सचिव व पीएलवी को निर्देशित किया कि वे फील्ड में कार्य करते समय किसी परेशानी का सामना करते है तो रालसा, जयपुर कार्यालय में सम्पर्क करे ताकि समस्या का अविलम्ब समाधान किया जा सके। बैठक का संचालन सुश्री पूनम दरगन निदेशक, रालसा, जयपुर ने किया। इस बैठक में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवगण व करीब 500 पीएलवी ने भाग लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पवन कुमार वर्मा ने बताया गया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर शर्मा जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के मार्गदर्शन में प्राधिकरण कार्यालय में 24 गुणा 7 हेल्पलाईन चालू की है, जिसका नं 8306002117 है तथा कार्याल्य समय में इस नम्बर के साथ ही 0154-2944888 पर भी यह सेवा चालू कर दी गई है। जिस पर आने वाले सभी काॅल रिकाॅर्ड किया जा रहा है तथा वांछित को स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी सहायता प्रदान की जा रही है।
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