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कोई भी लगा सकता है आक्सीजन प्लांट, सरकार से अनुमति जरूरी नहीं

 कोई भी लगा सकता है आॅक्सीजन प्लांट, सरकार से अनुमति जरूरी नहीं

मेडिकल आॅक्सीजन का उत्पाद करने पर 50 लाख तक की सहायता
आॅक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लिये मुख्यमंत्री की पहल
इस योजना से मेडिकल आॅक्सीजन पर्याप्त मिलेगीः विधायक श्री गौड़
श्रीगंगानगर, 18 मई। गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोविड रोगियों को आॅक्सीजन सुलभ करवाने के उद्देश्य से मेडिकल आॅक्सीजन उत्पादन के लिये विशेष पैकेज देने का प्रावधान किया गया है। इस पैकेज में आॅक्सीजन प्लांट लगाने पर अधिकतम 50 लाख रूपये तक का अनुदान का प्रावधान है। आॅक्सीजन प्लांट कोई भी नागरिक लगा सकता है तथा प्लांट लगाने के लिये राज्य सरकार से अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। प्लांट लगाने के इच्छुक नागरिक, उद्यमी महाप्रबंधक उधोग केन्द्र श्रीगंगानगर से सम्पर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमितों की संख्या, संक्रमण दर एवं सक्रिय मरीजों की बढ़ती संख्या के मध्यनजर मरीजों को समय पर पर्याप्त आॅक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने जनहित में मेडिकल आॅक्सीजन निर्माता इकाईयों, उद्यमियों को प्रदेश में मेडिकल आॅक्सीजन उत्पादन के प्लांट स्थापित करने के लिये तथा प्रेरित करने के लिये विशेष पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पैकेज में आॅक्सीजन उत्पादकों को एक करोड़ रूपये या इससे अधिक निवेश या सुविधा स्थापित करने के लिये कुल पूंजीगत राशि का 25 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख तक की सीमा तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना में आॅक्सीजन निर्माता इकाई स्थापित करने के लिये आवश्यक नियामक अनुमतियां तीव्र गति से दी जायेगी। इसके अलावा राजस्थान माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एन्टरप्राईजेज 2019 के अधीन आवश्यक अनुमतियां, निरीक्षण तीन वर्ष तक मुक्त रखा गया है। विशेष पैकेज का लाभ लेने के लिये आॅक्सीजन इकाई 30 सितम्बर 2021 तक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला उधोग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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