वाहन डीलर्स को दुपहिलया यान की बिक्री के साथ चालक को निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य
हनुमानगढ़,। जिला परिवहन अधिकारी श्री जगदीश अमरावत ने बताया कि दुपहिया यान की ब्रिकी के साथ चालक हेतु सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) विनिर्माता/वाहन डीलर्स द्वारा उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही केन्द्रीय मोटर यान नियम् 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अन्तर्गत विनिर्माता / वाहन डीलर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला हेलमेट निःशुल्क होगा, जिसका पृथक से वस्तुबद्व इनवॉइस (itemized invoice) जारी नही किया जायेगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम् 1989 के नियम् 138 (4) (एफ) के प्रावधानों के अनुरूप दुपहिया यान चालकों की सुरक्षा के लिए सभी विनिर्माता एवं डीलर्स अधिकाधिक प्रचार-प्रसार एवं सहयोग करेंगें। श्री अमरावत ने सभी डीलर्स को निर्देशित किया है कि आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें । पालना नही करने वाले वाहन डीलर्स के विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
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