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कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

 कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

(अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी वर्ग हेतु)



श्रीगंगानगर, । ‘‘डूँगरपूर’’ में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 1947 में अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई भील की स्मृति मंे राज्य सरकार द्वारा ‘‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना’’ संचालित है। योजनान्तर्गत संपूर्ण राज्य मंे समस्त वर्गो में प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जायेगा। स्कूटी वितरण योजना में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को भी शामिल किया गया हैं। योजनान्तर्गत राज्य में अल्पसंख्यक समूदाय की 750 छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। यह शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने वाली एक नवाचारी एवं महत्वपूर्ण योजना है।

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में  न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हों। राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर। उक्त निर्धारित प्रतिशत अंको में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्याालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A.BED /B.SC.BED / B.COM.BED /BE / B.TECH /B.ARCH/MBBS/IIT/BBA/BBM/BCA/BDS/BHMS/BAMS/LAW/etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हों। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। किसी  अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में टीएडी विभाग, स्कुल शिक्षा विभाग से 10 वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10 वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपये एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत् लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख रूपये सालाना होगी।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज
दस्तावेज में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका, राजकीय अथवा निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12 वी उत्र्तीण करने का संबधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्र्तीण के पश्चात् वर्तमान में अध्यय्नरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति, आय प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना ना हो), बी. पी. एल. छात्रा हेतु बी.पी.एल. कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि, जन आधार/आधार कार्ड की प्रति तथा दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित प्रति की स्व-प्रमाणित प्रति होनी चाहिए।
श्रीगंगानगर जिले हेतु निर्धारित स्कूटी संख्या

वर्ष 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक वर्ग में श्रीगंगानगर जिले में कुल 37 स्कूटियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। जिसमें कला संकाय (21 स्कूटी), विज्ञान संकाय (15 स्कूटी),  तथा वाणिज्य संकाय (1 स्कूटी) शामिल है।
आवेदन कैसे करें ?
योजनान्तर्गत नोडल विभाग, आयुक्त कालेज शिक्षा द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे जाने पर पात्र छात्राओं द्वारा निर्देशानुसार आॅनलाईन आवेदन किया जाएगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्रा आनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल आधार न./जन आधार कार्ड न. के आधार पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित माॅनिटरिंग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो।
छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती हैं किन्तु चयन/स्वीकृति एक ही निकलेगा।
आॅनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।
चयन कैसे होगा?
प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत् चयन पात्र छात्राओं मे से जिलेवार एवं संकायवार वरीयता के आधार पर किया जायेगा। निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार ( आरटीई) के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा। दिव्यांग छात्राओं के लिये निर्धारित स्कूटी संख्या राज्य स्तरीय क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जाऐगी।

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