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मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित वीसी ली

 मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित वीसी ली


श्रीगंगानगर,। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं को लेकर जिला कलक्टर्स के साथ वीसी ली।
मुख्य सचिव ने रीट परीक्षा के सफल आयोजन के संबंध में सभी जिला कलक्टर व जिला प्रशासन की प्रशंसा की। मुख्य सचिव ने बताया कि लाईन्स के कार्य में श्रीगंगानगर ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। वीसी में घर-घर औषधि योजना के संबंध में सभी जिलों से समीक्षात्मक रिपोर्ट ली गई। कुछ जिलों में कम बारिश होने व कुछ में अधिक बरसात होने की वजह से कार्य बाधित रहा है। परन्तु आने वाले दो माह में लक्ष्य प्राप्ति कर ली जायेगी। प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत 2 अक्टूबर से हो रही है। मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ने के निर्देश दिये। वीसी में प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट को लेकर नये दिशा निर्देशों के विषय में सभी जिला कलक्टर्स से बात की गई। इसमें प्लास्टिक निर्माण, आर्यात, विक्रय, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगेगा। प्लास्टिक की तीली वाली ईयर बड, बैलून पर प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झण्डे, प्लास्टिक कैंडी स्टिक, प्लास्टिक आईसक्रीम  स्टिक, डेकोरेशन के लिये थर्मोकोल, सिंगल यूज के प्लास्टिक आईटम जैसे प्लेट, कप, ग्लास, छुरी, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, मिठाई के डब्बों को लपेटने व पैकेजिंग संबंधी प्लास्टिक शीट्स, इंविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक पीवीसी बैनर जा 100 माईक्रॉन से कम हों, कैरी बैग आदि शामिल रहेंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टर को इस संबंध में अभी से आमजनता को जागरूक करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने वेट लैण्ड चिन्हिकीरण को लेकर सभी जिला कलक्टर से समीक्षा की व कहा कि नोटिफिकेशन के लायक वेट लैण्ड चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर भेजें।
देवस्थान विभाग से संबंधित राजकीय व अराजकीय मंदिरों की व्यवस्था कराया जाने तथा अतिक्रमण, नाजायज कब्जे व अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से रोकने की कार्यवाही करने के साथ-साथ उन्हें मुक्त कराने हेतु संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही किया जाने को लेकर विस्तृत निर्देश वीसी में दिये गये। अराजकीय मंदिरों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। इस हेतु राजस्व विभाग द्वारा 12 सितम्बर 2018 को स्पष्ट परिपत्रा जारी कर मंदिर भूमियों से अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
देवस्थान विभाग ने जानकारी दी कि विभागीय मंदिरों की कुल कृषि भूमि 7294.43 हैक्टेयर है, जिसमें से 4435.84 हैक्टेयर पर 2067 व्यक्तियों का अतिक्रमण है। तहसीलदारों के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्थान में जन आधार योजना की समीक्षा
राजस्थान में जन आधार योजना के माध्यम से सरकार की विभिन्न जनकल्याण की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहंुचाने की योजना है। राज्य की 16 विभागों की 85 विभागीय योजनाओं के नकद एवं गैर नकद लाभों का पारदर्शी रूप से लाभार्थी को सीधा हस्तांतरण (नकद लाभ बैंक खाते में तथा गैर-नकद लाभ बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ) अब तक 98 करोड़ लेने देन हो चुके है। विभिन्न विभागों की 171 लोक कल्याणकारी योजनाओं की जन आधार प्लेटफार्म से जोड़ने हेतु अधिसूचना जारी की गई। जिला कलक्टर ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले का प्रतिशत 82.90 है।
वीसी में जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन, न्यास सचिव डॉ. हरितिमा, आयुक्त नगरपरिषद श्री सचिन यादव, उपवन संरक्षक श्री आशुतोष ओझा, डीएसओ श्री राकेश सोनी, श्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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