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आरजीएचएस के अन्तर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य: जिला कलक्टर

 राजमेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से

25 अक्टूबर 2021 तक पंजीकरण जरूरी
आरजीएचएस के अन्तर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य: जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर,। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021 में की गई घोषणा के संबंध में संचालित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक जुलाई 2021 से कैशलेस इनडोर /डे-केयर चिकित्सा लाभ प्रारम्भ कर दिये गये है। शीघ्र ही कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा का भी शुभारम्भ कर दी जावेगी तथा आरजीएचएस के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने हेतू पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। आरजीएचएस योजना मेें पंजीकरण किये बिना योजना के लाभ प्राप्त नही होंगें।
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि यह योजना एक जनवरी 2004 से पूर्व के राज्य कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू है एवं एक जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कार्मिको पर अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राजमेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिये जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस के अन्तर्गत करवाया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि आरजीएचएस में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों-आदेशों एवं अधिसूचनाओं के बावजूद भी अधिकांश राज्य कर्मियों द्वारा अपना पंजीकरण नही करवाया गया है, ऐसे कार्मिकों जिन्होने आरजीएचएस में अपना पंजीकरण नही करवाया है, को एक नवम्बर 2021 से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस में दिया जाना संभव नही होगा।
राज्य कर्मियों को आरजीएचएस में पंजीकरण में सहायता प्रदान करने हेतू इस जिला कार्यालय द्वारा आरजीएचएस हेल्पडेस्क स्थापित की गयी है। आरजीएचएस पंजीकरण हेतू जनाधार पंजीयन संख्या/जनाधार संख्या की आवश्यकता होती है, जनआधार के माध्यम से ही आरजीएचएस में 25 अक्टूबर 2021 तक पंजीकरण करवाने हेतू प्रस्तावित है।

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