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शौचालय के बिना नामांकन हो सकता है निरस्त राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना की दी जानकारी

 पंचायती राज आम चुनाव 2021


नामांकन पत्र में सभी कॉलम भरने जरूरी
शौचालय के बिना नामांकन हो सकता है निरस्त
राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना की दी जानकारी
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आवेदन पत्र लिए जाएंगे। आवेदन पत्र में सभी कॉलम भरने जरूरी है। नामांकन पत्र में शौचालय निर्माण की जानकारी भी आवश्यक रूप से देनी होगी। शैचालय नही होने की स्थिति में नामंकन पत्र निरस्त हो सकता है।
जिला कलैक्टर शुक्रवार को कलैक्ट्रेट सभाहॉॅल में राजनैतिक दलों की बैठक में जानकारी दे रहे थे। उन्होने कहा कि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान जिला परिषद सदस्य के लिए 1.50 लाख एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रूपये खर्च सीमा निर्धारित की गई। अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च पर निगरानी रहेगी।
उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान कोविड-19 की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी। मतदान के दौरान मतदाता मॉस्क का उपयोग करेंगे। शंका होने पर मॉस्क हटाकर मतदाता की पहचान की जा सकती है। मतदान व मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के एजेंट के कम से कम एक कोविड-19 का टीकाकरण होना चाहिए। सभी उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी। उन्होने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना 29 नवम्बर 2021 को जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 2 दिसम्बर 2021 निर्धारित है। समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 3 दिसम्बर 2021 को संविक्षा, 4 दिसम्बर 2021 को 3 बजे तक नाम वापसी, 4 दिसम्बर 2021 को चुनाव प्रतीको का आवंटन किया जाएगा। मतदान 12 दिसम्बर को प्रथम चरण, 15 दिसम्बर को द्वितीय चरण व 18 दिसम्बर 2021 तृतीय चरण में मतदान होगा। मतदान प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक होगा। 21 दिसम्बर 2021 को प्रातः 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह पंवार ने कहा कि नामांकन पत्र में कोई कॉलम खाली न छोडे, शौचालय है का शपथ पत्र भी देना होगा। शौचालय नही होने की स्थिति में नामांकन निरस्त हो सकता है। पंचायती राज का किसी प्रकार का बकाया है तथा वसूली के लिए नोटिस जारी किया हुआ है तथा दो माह तक राशि जमा नही की है तब भी कार्यवाही हो सकती है। नामांकन के समय बकाया राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। श्री पंवार ने कहा कि सक्ष्म अथ्योर्टी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पंवार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की विस्तर से राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी दी। उन्होने कहा कि आयोेग के निर्देशों की सभी को पालना करनी होगी। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित निर्देर्शो की प्रतियां दी गई।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा, कार्यालय अधीक्षक श्री जगदीश कामरा, आईएनसी के श्री भीमराज डाबी, एडवोकेट श्याम कलोरिया, सीपीआईएम के श्री विजय कुमार रेवाड, बीजेपी से श्री आत्माराम तरड व श्री प्रदीप धेरड उपस्थित थे।

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