17 दिसम्बर को तीसरे चरण के लिये रवाना होंगे मतदान दल
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय से रवाना होंगे मतदान दलकार्मिकों को जिला मुख्यालय पर प्रातः 8.30 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी
श्रीगंगानगर,। पंचायती राज आम चुनाव 2021 के दौरान पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर, रायसिंहनगर व सूरतगढ़ क्षेत्र में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिये 17 दिसम्बर शुक्रवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधालय से मतदान दलों को रवानगी दी जायेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि चुनाव में जिन कार्मिकों की मतदान दलों में डयूटी है, वे प्रातः 8.30 बजे डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधालय में रिपोर्टिंग करेंगे तथा द्वितीय प्रशिक्षण के पश्चात ईवीएम व मतदान सामग्री लेकर अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों के लिये रवाना होंगे। 18 दिसम्बर को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान होगा। मतदान दल 17 दिसम्बर को ही सायं तक अपने मतदान केन्द्र को मतदान के लिये तैयार करेंगे।
मतदान दिवस के दिन ध्यान रखने योग्य बातें
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्राता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राजनैतिक दल और उम्मीदवारों को चाहिए कि वे निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करे। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्रा दे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सफेद सादे कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
मतदान केन्द्र के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पाये। यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर टैंट नहीं लगाये जायें, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड़ न लगाई जाये। मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे साफ-साफ दिखाई देते रहें। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।
मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें। वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें। अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो भी उनके स्वयं के परिवारजन नहीं है, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहां से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें। मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करे।
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