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चुनाव सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता अंकित हो

 चुनाव सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता अंकित हो

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 में जिले में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों का चुनाव 12 दिसम्बर, 15 दिसम्बर व 18 दिसम्बर को होना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी मुद्रणालयों को निर्देशों की पालना करनी होगी।
इस अधिनियम में अपेक्षाओं को इंगित करते हुए विशेष रूप से यह निर्देश दिये है कि उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिया में स्पष्ट रूप से मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित किया जाये। अपेक्षित प्रकाशन से प्राप्त किये गये घोषणा पत्रा और मुद्रित सामग्री की प्रतियां मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर भेजने के लिये मुद्रकों को लिखेगा। धारा 127 के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन, अतिक्रमण को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा और सुसंगत अधिनियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्रों को समाप्त किये जाने सहित अन्य कार्यवाही की जायेगी।

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