प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021-22
बीमित कृषक क्रॉप इंश्योरेंस एप्प के माध्यम से पंजीकरण करेश्रीगंगानगर,। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2021-22 में बीमित कृषकों के लिए बीमित राशि, कृषक हिस्सा राशि, बीमा पॉलिसी, स्थानीय आपदाओं इत्यादि के लिए क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप्प के माध्यम से कृषक अपना पंजीकरण करें।
कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री जी.आर. मटोरिया ने बताया कि निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। जिले में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक जिले के अधिकतर स्थानों पर मेघगर्जन के साथ-साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। सभी कृषकों को सलाह दी जाती है कि जिले में कहीं-कहीं सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अतिवृष्टि भी हो सकती है। इसलिए समस्त कृषकों को सलाह दी जाती है कि कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिंसों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सकें। खुले में आसमान में पक कर तैयार फसलों को भी ढ़ककर अथवा सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। रबी की फसलों में सिंचाई तथा किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव कुछ समय के लिए स्थगित कर दें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2021-22 के बीमित कृषकों को सलाह दी जाती है कि जिन कृषकों को बैंकों के द्वारा रबी 2021-22 में बीमित किया गया है वे समस्त कृषक अपना बैंक खाता, बैंक के आईएफसी कोड़ अथवा बैंक द्वारा जारी की गई बीमा पॉलिसी के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर क्रॉप इन्श्योरंेस ऐप्प को डाउनलोड कर एक कृषक के रूप में बीमित फसल, बीमा पॉलिसी की रसीद, नई बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी के लिए ऐप्लीकेशन नम्बर व बैंक खाता संख्या के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना पंजीकरण करवाऐ ऐप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से बीमा पॉलिसी का स्टेट्स चौक कर सकते हैं। यदि किसी भी बीमित फसल में स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की अतिवृष्टि से नुकसान हो रहा हो तो कृषक क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप्प के माध्यम बीमित फसलों के लिए संबंधित बीमा कम्पनी को प्राथमिक सूचना से अवगत करवा सकते हैं। जिस हेतु बीमित कृषक को बीमा पोर्टल के द्वारा एक आईड़ी नम्बर का आवंटन किया जाएगा उसकी जानकारी क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप्प में दर्ज कर फसल में हुए नुकसान का स्टेट्स कृषक स्वंय प्राप्त कर सकता है।
उन्होने बताया कि सभी बीमित कृषकों को सलाह दी जाती है कि यदि भविष्य में किसी भी बीमित फसल में अतिवृष्टि के कारण कोई नुकसान हो रहा हो तो वे उक्त ऐप्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001021111 पर सूचना 72 घण्टों से पूर्व देवंे तथा यदि टोल फ्री नम्बर पर सूचना देने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो संबंधित बीमा कम्पनी को अथवा कृषि विभाग को अथवा बैंक के माध्यम से लिखित में सूचना देने हेतु प्रपत्र कृषि पर्यवेक्षक अथवा तहसील स्तर पर कार्यरत बीमा प्रतिनिधि से प्राप्त कर सकते हैं।
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