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किसानों को फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार कटिबद्ध-कृषि मंत्री

 किसानों को फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार कटिबद्ध-कृषि मंत्री


भादरा विधायक श्री बलवान पूनिया ने फसल बीमा के बकाया क्लेम का मुद्दा विधानसभा में उठाया


हनुमानगढ़/जयपुर, । कृषि मंत्री श्री लाल चन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों की फसल बीमा की क्लेम राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है। श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह सही है कि 161 करोड 78 लाख बीमा क्लेमों का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारकों को किया गया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कुछ विसंगतियां बताकर भुगतान को रोका गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है और भारत सरकार द्वारा संबंधित कम्पनी को किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा बीमा राशि का अपनी-अपनी हिस्सा राशि का अंश जमा करा दिया गया है। श्री कटारिया ने बताया कि यह कम्पनी वर्ष 2019 से काम कर रही है और अभी भी यह कम्पनी 7 जिलों कार्यरत है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्पनी द्वारा विसंगति बताकर फसल बीमा राशि का भुगतान रोका गया है।


उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को बुलाया जिसमें राज्य के अधिकारी एवं भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों ने किसानों की फसल बीमा राशि को सही माना लेकिन दुख की बात है कि बार-बार पत्राचार करने के बाद एवं भारत सरकार द्वारा कम्पनी को पाबंद करने के बाद भी फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बीमा राशि के भुगतान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे है साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कम्पनी की शिकायत भी भारत सरकार से की गई है। इसके बाद भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी ने दोनों पक्षों के साथ 22 नवम्बर 2021 को बैठक कर कम्पनी द्वारा गिरदावरी के आधार पर बीमा राशि बांटने को योजना के प्रावधानों के तहत  सही नहीं माना है और बीमा कम्पनी को निर्देश दिये है कि फसल कटाई के आधार पर किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाएं।

इससे पहले विधायक श्री बलवान पुनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 से हनुमानगढ जिले का फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रबी 2020-21 के लिये उक्त बीमा कम्पनी द्वारा भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक 161 करोड़ 78 लाख रूपये  के बीमा क्लेम का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को किया गया है। शेष बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों में विसंगति बताते हुए अभी तक नहीं किया गया है। विभाग बीमा कम्पनी से शेष बीमा क्लेम का भुगतान करवाने हेतु लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि विभागीय अनुमान के अनुसार रबी 2020-21 के लिये भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिये लगभग 505 करोड 62 लाख रूपये की बीमित राशि एवं 323 करोड 34 लाख रूपये का बीमा क्लेम फसल कटाई प्रयोगों के अनुसार  प्राप्त उपज के आधार पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है।

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