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उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

श्रीगंगानगर, । शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू, मुख्यमंत्राी सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एंव राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित, अध्ययनरत शिक्षण संस्थााओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईटः www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिये तिथियां निर्धारित की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री सुरेन्द्र पूनिया ने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रावृति हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा नवीन पंजीयन, पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने के लिये पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि 15 जून 2022, उतर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि 1 जुलाई 2022 तथा उतर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन, पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने के लिये अंतिम तिथि पोर्टल बंद करने की तिथि 31 जुलाई 2022 है।
इसके लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू में 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी (बीपीएल कार्डधारक की पुत्री, पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री, पुत्र, स्टेट बीपीएल कार्डधारक की पुत्री, पुत्र, अनाथ बालिका, बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री, पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री, पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री, पुत्र, इन श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी) ही आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचिबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
फ्रीशिप कार्ड
अनुसूचित जाति, डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनांतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश के लिये जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चतता हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रीशिप कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फ्रीशिप कार्ड छात्रावृति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वयं पासवर्ड सृजित कर अथवा ईमित्र, साईबर कैफे, शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्राुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।
दस्तावेज
योजना में सभी दस्तावेज जनाधार, राज ई वोल्ट, डीजी लॉकर से ऑनलाईन ही लिये जायेंगे। दस्तावेज में आय का विवरण मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएं शामिल है। वांछित दस्तावेज ऑनलाईन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जैसे गत अंतिम वर्ष की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज आदि।
विधार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन
नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर , आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विधार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
जनाधार आईडी तथा आधार नम्बर के अभाव में विधार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
विधार्थी का बैंक विवरण
छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध कराएं अन्यथा छात्रवृति राशि जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य हैं कि विद्यार्थी का बैंक खाता आधार अकाउंट ही हो। छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार केवाईसी पूर्ण स्वयं का खाता हो। छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव न हो पाए।
बैंक खाता बंद न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम राशि सरकारी बैंक में हजार रूपये एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो। यदि बैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृत्ति की राशि 25000 से ज्यादा हैं, तो बैंक को प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत कर व्यस्क खाते में परिवर्तित कराएं।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में भी प्राप्त की जा सकती है।

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