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किसी भी अधिकृत विक्रेता से मोलभाव तय कर अनुदान पर किसान ले सकेंगे कृषि आदान

 किसी भी अधिकृत विक्रेता से मोलभाव तय कर अनुदान पर किसान ले सकेंगे कृषि आदान

अनुदान की राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलेगा
श्रीगंगानगर, । राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत करने के साथ  ही कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि आदानों हेतु पहली बार किसानों को सुविधा के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाने के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (पौ.सं.) डॉ. सुवा लाल जाट ने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी से किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान खरीदने हेतु स्वतंत्रा होगा। किसान कृषि आदान का उपयोग करना चाहता है और योजनांतर्गत अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि  अधिकारी की सिफारिश अनुसार कृषि आदानों यथा पौध सरंक्षण रसायन, बायो एजेंट्स, बायो फर्टिलाईजस, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि वैद्य अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से किसान स्वतंत्रा रूप से स्वयं मोलभाव तय कर खरीद सकेंगे। किसान को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
पौध सरंक्षण रसायन, बायो एजेंट्स, बायो फर्टिलाईर्जस, सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टर, जो भी कम हो, देय होगा। बायो फर्टिलाईजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रूपये प्रति हैक्टर, जो भी कम हो, देय होगा। प्रति किसान अधिकतम सीमा 2 हैक्टर होगी। उन्होंने बताया कि किसानों को अनुदान पर कृषि आदान उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन से अनुदान राशि के भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाना है।

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