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बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रभावित किसान दर्ज करवाएं अपना इन्टीमेशन

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रभावित किसान दर्ज करवाएं अपना इन्टीमेशन

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान अपना इंटीमेशन दर्ज करवा सकते हैं।
 विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि गंगानगर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 2022-23 हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों अनुसार बीमित खड़ी फसल में स्थानिक आपदायें जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग एवं जल भराव के कारण तथा फल कटने के 14 दिनों तक (2 सप्ताह) की अवधि के लिए खेत में सुखाने हेतु रखी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा से कृषकों की फसलों को हुये नुकसान से प्रभावित किसान को व्यक्तिगत आधार पर कृषक के इन्टीमेशन पर कृषकों की फसलों को हुये नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर निर्धारित कमेटी द्वारा आकंलन करवाकर बीमा क्लेम का भुगतान सम्बंधित बीमा कम्पनी एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा किया जायेगा।
 उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2022-23 हेतु बीमित फसल को उक्त कारणों से नुकसान होने की दशा में  घटना घटने के 72 घंटे में प्रभावित किसान द्वारा क्रॉप इन्श्योरेन्स ऐप्प (Crop Insurance App)  या संबन्धित बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002091111 पर या संबंधित बीमा कम्पनी को अथवा कृषि विभाग को अथवा बैंक के माध्यम से लिखित में सूचना निर्धारित प्रपत्र में देना आवश्यक है।
 उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के बीमित कृषकों को सलाह दी जाती है कि जिन कृषकों को बैंक अथवा सी.एस.सी. के द्वारा रबी 2022-23 में बीमित किया गया है वे समस्त कृषक अपना बैंक खाता, बैंक के आईएफसी कोड़ के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर पर क्रॉप इन्श्योरेन्स ऐप्प (Crop Insurance App) को डाउनलोड कर एक कृषक के रूप में बीमित कर सकता है। उन्होंने बताया कि फसल, बीमा पॉलिसी की रसीद, नई बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी के लिए एप्लीकेशन नम्बर व बैंक खाता संख्या के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिना पंजीकरण करवाए एप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से बीमा पॉलिसी का स्टेट्स चैक कर सकते हैं।
 उन्होंने बताया कि यदि किसी भी बीमित फसल में स्थानिक आपदा से नुकसान हो रहा हो तो कृषक क्रॉप इन्श्योरेंस एप के माध्यम बीमित फसलों के लिए संबंधित बीमा कम्पनी को प्राथमिक सूचना से अवगत करवा सकते हैं। इस हेतु बीमित कृषक को बीमा पोर्टल के द्वारा एक आईडी नम्बर का आवंटन किया जाएगा उसकी जानकारी क्रॉप इन्श्योरेंस ऐप्प में दर्ज कर फसल में हुए नुकसान का स्टेट्स कृषक स्वयं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी बीमित किसान किसी भी बीमित फसल में स्थानिक आपदा के कारण कोई नुकसान हो रहा हो तो वे उक्त ऐप्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002091111 पर सूचना 72 घण्टों से पूर्व देवें तथा यदि टोल फ्री नम्बर पर सूचना देने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो संबंधित बीमा कम्पनी को अथवा कृषि विभाग को अथवा बैंक के माध्यम से लिखित में सूचना देने हेतु निर्धारित प्रपत्र कृषि पर्यवेक्षक अथवा तहसील स्तर पर कार्यरत बीमा प्रतिनिधि से प्राप्त कर सकते हैं।

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