Advertisement

Advertisement

धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश -14 मई 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे आदेश

 धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश

-14 मई 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे आदेश
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ स्वामी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते धातु निर्मित मांझा की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।    
 आदेशानुसार नागरिकों द्वारा पतंग उड़ाने में कांच, धातु मिश्रित चाईनीज मांझे, प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ से बना माझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग पक्षियों व मानव जीवन के लिए संकटापन है। इससे ना केवल बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते है, बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकटापन हो जाता है। इस तरह के पशु-पक्षी और मानव जीवन के लिए खतरनाक मांझो के निर्माण, विपणन एवं उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के उपाये किया जाना आवश्यक है। विभिन्न अवसरों पर लोग भारी संख्या में पतंग उड़ाते है, जिससे यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे मांझे के क्रय-विक्रय, भण्डारण व उपयोग को निषेध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
चाईनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारां के सम्पर्क में लाने पर विद्युत प्रवाह होने से पंतग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य है। इस समस्या व खतरे के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि ‘‘धातु निर्मित मांझा‘‘ (पंतग उडाने के लिये पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो)‘‘ के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावे।
लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिये बडे पैमाने पर खतरा बन चुके ‘‘धातु निर्मित मांझा‘‘ (पंतग उडाने के लिये पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक, टोक्सिक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो)‘‘ की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग श्रीगंगानगर जिलें की राजस्व सीमा, क्षेत्राधिकारिता में निषेध, प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश 15 मार्च 2023 की मध्यरात्रि से लागू होकर 14 मई 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालन करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंधन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement