पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु अधिसूचना जारी
-योजनान्तर्गत किन्नू फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाईश्रीगंगानगर,। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। इसके अनुसार श्रीगंगानगर जिले के लिए खरीफ 2023 हेतु किन्नू व रबी 2023-24 हेतु फूल गोभी, आलू फसलों का बीमा करवाने हेतु अधिसूचित किया गया है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरिया बताया कि इस हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरंस कंपनी ऑफ इंडिया लि को अधिकृत किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजनान्तगर्त फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। बंटाईदार कृषकों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि कृषक जिस जिले में स्वंय रहता है उसी जिले की परिधी क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। जारी अधिसूचना के अनुसार ऋणी कृषकों की फसलों का अनिवार्यता के आधार पर फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। यद्यपि कृषकों द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व (24 जुलाई 2023) तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जावेगा।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 के लिये 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि तक ऋण लेने वाले सभी कृषकों का इस योजनान्तर्गत बीमा करना बैंको के लिए अनिवार्य होगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। गैर ऋणी व बटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की संस्थाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करवा सकेगें। इसके अतिरिक्त गैर ऋणी कृषक बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट/मध्यस्थी, प्राधीकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी) द्वारा भी फसल बीमा करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक को स्वप्रमाणित जमाबंदी (उनके लिए अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई डिजिटल हस्ताक्षर वाली स्वंय प्रमाणित जमाबन्दी की नकल मान्य होगी) जिसमे खसरा नं0 में बोयी गयी फसल की नवीनतम जानकारी देना अनिवार्य होगा जिन जिलों में लेंड रिकोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से इण्डग्रेशन नहीं किया गया है उनके लिए पटवारी/गिरदावर/तहसीलदार द्वारा सत्यापित जमाबंदी की नकल ही मान्य होगी एवं स्वंय का घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र व मालिक का नाम बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटाईदार) अंकित करना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि बीमा पत्र में गैर ऋणी कृषक को अपना आधार क्रमांक, जन आधार कार्ड क्रमांक, बैंक खाता संख्या मय शाखा का नाम व आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की प्रति उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी। बटाईदार कृषक द्वारा सम्बन्धित खातेदार से लिखित में भूमि विवरण के साथ शपथ पत्र प्राप्त करेगा की उस खातेदार के द्वारा जमीन बंटाई पर दी गई है ,बंटाईदार कृषक द्वारा राजस्थान का मूलनिवास पत्र तथा स्वंय व खातेदार कृषक का आधार कार्ड की प्रति जो कि कृषक स्वयं द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी । फसलों को बीमा करवाने हेतु समस्त कृषकों (ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार)को सम्बन्धित बैंक/सस्था को आधार क्रमांक अथवा आधार नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत जिला श्री गंगानगर में किन्नू फसल को अधिसूचित किया गया है। किन्नू फसल में 25 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक 65 मिमी से कम व 16 अगस्त 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक 40 मिमी से कम वर्षा होने एवं 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक हवा में आद्रता 80 प्रतिषत से अधिक व तापमान 38 डिग्री से अधिक होने पर अधिकतम तापमान की बढोतरी के योग में से 4 डिग्री कम करने पर नियमानुसार क्लेम देय होगा। किन्नू फसल हेतु बीमित राशि 70896 रूपये प्रति है0 एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम 3545 रूपये प्रति है0 है। रबी 2023-24 हेतु आलू व फूलगोभी फसल को श्रीगंगानगर जिले के लिए अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि आलू फसल के लिए 1 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक लगातार 3 दिन से अधिक दिनों तक हवा में आद्रता 65 प्रतिषत से अधिक व तापमान 8 डिग्री से कम होने पर व फूलगोभी फसल के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री से अधिक होने पर अधिकतम तापमान की बढोतरी के योग मे से 8 डिग्री कम करने पर नियमानुसार क्लेम देय होगा। फूलगोभी की बीमित राषि 85500 रूपये प्रति हैक्टर एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम 4275 रूपये प्रति हैक्टर तथा आलू फसल हेतु बीमित राशि 145200 रूपये प्रति हैक्टर एवं कृषक द्वारा देय प्रिमियम 7260 रूपये प्रति हैक्टर निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक फसल व सन्दर्भ इकाई क्षेत्र के लिए विभिन्न मौसमी जौखिमों जैसे कम व अधिक वर्षा, लगातार सूखे दिवसों की अवधि, आद्रता, कम व अधिक तापमान, बेमौसम वर्षा एवं हवा की गति का जिलेवार/तहसीलवार विस्तृत विवरण (Term Sheet) मे अभिलिखित सम्बंधित जोखिमों के मौसम आकड़ों को निर्धारित जोखिम अवधियों के दौरान सन्दर्भ मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़ो से मिलान एवं विषलेषण करके बीमा क्लेम का आंकलन किया जाएगा।
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