श्रीगंगानगर। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री बतौर अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की हैसियत के अतिरिक्त किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि चुनाव के दौरान निर्धारित आदर्श आचार संहिता की पालना सभी राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को करनी चाहिए। निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिये मैदानों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई जहाजों के लिये हेलीपेड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा।आदर्श आचार संहिता चुनावों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिये और यह भी देखने के लिये कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल दल भ्रष्ट न हो जाये, निर्वाचन आयोग पहले भी आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 है, जो आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपता है।
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन के घोषणा पत्र के प्रतिज्ञाओं को भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जा सकता, इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण निःसंदेह लोगों को प्रभावित करता है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ों को काफी हद तक हिला कर रख देता है। निर्वाचन घोषणा राजनैतिक दलों द्वारा उद्घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि उनके प्रोग्राम, नीतियां एवं वादे आदर्श आचार संहिता में वर्णित आधारों के अनुरूप है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा भी अपना स्वयं का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो उनके द्वारा भी इन निर्देशों की अनुपालना किया जाना अपेक्षित है।
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