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पात्र व्यक्ति योजनाओं से न रहे वंचितः जिला कलक्टर

 माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ

पात्र व्यक्ति योजनाओं से न रहे वंचितः जिला कलक्टर

अनूपगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा और जिला कलक्टर श्री अवधेश मीणा के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ मिले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं पालनहार योजना महत्वपूर्ण योजना होने के साथ-साथ स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम का ही भाग है। जिले के जरूरतमंद वंचित वर्ग के लोगों को महत्वपूर्ण योजनाओं से जोड़ने के लिये 22 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान का संचालन किया जा रहा है।

अभियान के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अनूपगढ़ को नोडल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के ब्लॉक स्तर संचालन एवं कियान्यवन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी (शहरी क्षेत्र) एवं विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी अभियान के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे एवं प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवायेंगे।

 उन्होंने बताया कि अभियान हेतु सर्वे/चिन्हीकरण कर पात्र को योजनाओं से जोडना, विशेष अभियान हेतु में सर्वप्रथम सर्वे/चिन्हीकरण कार्य का सम्पादन किया जाकर वंचित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोडा जाना है।

 ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्मिक ग्राम पंचायत के वार्डों का सर्वे/चिन्हिकरण के लिये ग्राम पंचायत का वार्ड वार विभाजन कर घर-घर सर्वे ंकरना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों की सूची एवं पालनहार योजना में लाभान्वितों की सूची में से ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके 18 साल से छोटे बच्चे है और आंगनबाडी, विधालय में अध्यरनरत हो एवं जो पालनहार योजना के पात्र होने के पश्चात आज तक जुडे़ नहीं है, उन्हें पालनहार योजना से जोड़ा जाये। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों का चिन्हिकरण कर वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ा जाये।

ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी अपने संबंधित क्षेत्र में विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यकताओं को मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का ई-मित्र/ऐप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करवाकर पेंशन जारी करवाकर पालनहार योजना की पात्रतानुसार उनके नियमित अध्ययनरत बच्चों को योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। आंगनवाडी कार्यकर्ता विधवा हुई महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यकताओं के 0 से 6 वर्ष के पालनहार योजना से वंचित बच्चों का आंगनबाडी में पंजीकरण कर योजना से जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय में 7 से 18 साल तक के पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग अभियान के तृतीय चरण में आवेदन प्रक्रिया हेतु समस्त ई-मित्र केन्द्र संचालकों को लाभार्थियों के आवेदन ऑनलाईन किये जाने बाबत् निर्देश प्रदान करेगे। उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एनएएम/अन्य कार्मिक के माध्यम से ऐसे विशेष योग्यजन जिनके विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए है, उन्हे चिन्हित कर ऑनलाईन आवेदन करवाकर प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करेंगे। जिन विशेष योजग्यनों के पास ऑफलाईन विकलांगता प्रमाण-पत्र है, उन्हे ऑनलाईन विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे विशेष योग्यजन जिनके विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी हो चुके है, उनकी सूची ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोडा जा सके।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके द्वारा कितने विशेषयोग्यजनों के विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र बनवाये गये हैं, इसकी सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पालनहार योजना से प्राप्त आवेदनों को उसी दिन स्वीकृत करना एवं आक्षेप पूर्ति करवाकर स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड अधिकारी अपने उपखण्ड में संबधित अधिकारियों के साथ अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। अभियान की समाप्ति पश्चात् उनके उपखण्ड क्षेत्र में लाभ से वंचित नही होने का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे।

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