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प्रीगाबालीन, टेपेंटाडोल एवं जोपीक्लोन साल्ट आधारित दवाएं प्रतिबंधित श्रेणी में

 प्रीगाबालीन, टेपेंटाडोल एवं जोपीक्लोन साल्ट आधारित दवाएं प्रतिबंधित श्रेणी में

जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश, निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय पर होगी कार्यवाही

हनुमानगढ़। जिले में कुछ दवाईयां, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं है, जैसे प्रीगाबालीन (PREGABALIN), टेपेंटाडोल (TAPENTADOL), जोपीक्लोन (ZOPICLONE) साल्ट आधारित को टेबलेट या इंजेक्शन के माध्यम से लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में इन्हें सिग्नेचर, जॉडियर, हरा तोता, संतरी, हरे कैप्सूल और नीला फोर्ड इत्यादि नामों से जाना जाता है।  


जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री काना राम के आदेश मुताबिक, लोकहित तथा युवकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन दवाओं की खुली एवं अनियंत्रित बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में नशे के रूप में प्रयुक्त होने वाली इन दवाईयों की खुली और अनियंत्रित बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।


आदेश के लागू होते ही थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता, अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म प्रीगाबालीन की 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे। प्रीगाबालीन, टेपेंटाडोल, जोपीक्लोन घटक युक्त दवाइयों का बिना क्रय-विक्रय बिल के बेचान नहीं करेंगे। थोक दवा विक्रेता इन दवाईयों के सभी क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैंच नम्बर सहित संधारित करेंगे। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, औषधि नियंत्रण विभाग को प्रत्येक सप्ताह भेजनी होगी। विक्रेता इन दवाओं का विक्रय चिकित्सक की मूल प्रिसक्रिप्शन या पर्ची पर विक्रेता मोहर और दिनांक लगाने के बाद ही करेंगे। 


जिला कलेक्टर ने सहायक औषधि नियंत्रक को निर्देश दिए है कि थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा क्रय-विक्रय की जाने वाली इन दवाओं की जांच करेंगे। सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग से परस्पर समन्वय स्थापित कर टीमों का गठन कर प्रत्येक माह मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन मिलने पर कार्यवाही करेंगे, की गई कार्यवाहियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।


जिला कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण हनुमानगढ़ जिले में तुरन्त प्रभाव से 16 दिसंबर, 2024 से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। 

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