श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर व अनूपगढ क्षेत्र में स्थित सभी ईंट भट्टा संचालकों को निर्देश दिये गये है कि सभी भट्टा संचालक 15 फरवरी 2025 तक प्रवासी श्रमिक अधिनियम-1979 के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेकर ही प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करें।
उप श्रम आयुक्त श्री अमर चंद लहरी ने बताया कि इसके अतिरिक्त कार्यरत सभी मजदूरों का विधिवत् वेतन भुगतान, कार्य विवरण, उपस्थिति आदि रजिस्टर का अनिवार्य रूप से संधारित करें। इन प्रावधानों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
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