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बकाया राशि निर्धारित तिथि तक जमा कराए, नहीं तो वंचित होना पडेगा सिंचाई सुविधा से- अधीक्षण अभियन्ता


 हनुमानगढ । भाखडा सिंचाई प्रणाली की नहरों एवं वितरिकाओं के समस्त काश्तकारों को सिंचाई कर की बकाया राशि 31 मार्च तक जमा करवानी होगी।
  हनुमानगढ जल संसाधन वत अधीक्षण अभियन्ता लखपतराय मेहरडा ने भाखडा सिंचाई प्रणाली की नहरों एवं वितरिकाओं के दो या दो से अधिक वर्ष के सिंचाई कर की बकाया राशि संबंधी हल्का पटवारी या अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगम को निर्धारित तिथि तक जमा करवाने को कहा है। उन्होने बताया कि सिंचाई कर की बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के विरुद्ध राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1955 के नियम 10 ई के प्रावधान के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा।

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