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मोबाईल से अश्लील व्हाट्अप भेजने एवं अश्लील वार्ता के आरोपी की जमानत खारिज

आईटी एक्ट में पांच वर्ष की सजा व 10 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान
श्रीगंगानगर, 2 मार्च। श्रीगंगानगर न्यायालय ने मोबाईल से अश्लील व्हाट्अप भेजने एवं अश्लील वार्ता तथा धमकी देने व रूपये मांगने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी गयी है। 
एसीजीएम 2 श्री धनपत माली ने बताया कि  हिन्दुमलकोट थाना में श्री अजीत सिंह ने 114/16 मुकदता दर्ज करवाकर बताया कि अपनी पुत्रा के मोबाईल पर किसी नम्बर से अश्लील व्हाट्अप तथा वार्ता कर धमकियां दी गयी। पुलिस द्वारा अनुसंधान करने पर वह फोन नम्बर गुरूदीप सिंह पुत्रा करनेल सिंह का था तथा इस मोबाईल का उपयोग देवेन्द्र सिंह पुत्रा अमरजीत सिंह कर रहा था, जो दूर की रिश्तेदारी में है तथा रंजिश रखते है। आरोपी ने उच्च न्यायालय में आवेदन किया, जहां जमानत खारिज हो गयी। इसी प्रकार एसीजीएम 2 ने भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज की है। इस प्रकरण में धारा 354 डी (2), 506, 384, 120 बी, 201 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 ए में अनुसंधान किया गया। आईटी एक्ट की धारा में पांच वर्ष की सजा तथा 10 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। 
माननीय न्यायालय ने आईटी के क्षेत्र में बढ़ते अपराध तथा इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज की है। 

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