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पोस्त तश्करी के आरोपियो को दस-दस साल की सजा

सादुलपुर (ओमप्रकाश) न्यायालय अपर जिला एव सैसन न्यायाधिश ने आठ साल पुराने डोडा पोस्त तश्करी के मामले में दो आरोपियो को दस-दस साल के कठोर कारावास से दण्डिल किया है।
  न्यायालय में विचाराधिन वाद के अनुसार राजगढ पुलिस ने 8 नवम्बर 2008 साखू तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रूकने का इशारा किया तो वह नाकाबन्दी तोड़कर चूरू की ओर भाग गया। राजगढ पुलिस ने पिछाकर कार की तलाशी लीे तो उसमे दो कटटो में भरा हुआ 54 किलो डोडा पोस्त बरामद कर चालक सुनिल शर्मा व सतपाल निवासी फतेहाबाद हरियाणा को गिरफतार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायाधिश राजेश सिंघल ने पत्रावली पर आये साक्ष्यांे पर गहन अवलोकन कर दोनो आरोपियों को दोंषी मान कर दस-दस साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपये के जूर्माने की सजा सुनाई से दण्डीत किया है। जुमार्ना अदा नहंी करने पर अदम अदायगी के रूप मे छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़़ेगा। मामले में राज्य सरकार की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक बजरंगगिर ने की।

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