श्रीगंगानगर(सतवीर सिह मेहरा) राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। वसुन्धरा सरकार ने महिलाओं के हौंसले को नई उड़ान दी हैं।जो महिला सिर्फ चारदीवारी में बंद चुल्हे चौंके वाली समझी जाती थी, आज वर्तमान सरकार ने महिला के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं।सरकार ने महिला हित के लिए शहर से लेकर ग्राम पंचायत तक समुचित योजनाओं का संचालन कर रखा हैं।
सरकार की भामाशाह योजना में महिला को परिवार की मुखिया होने का सुख दिया हैं।जिससे हर सरकारी लाभ का पैसा महिला के खाते में आ रहा हैं।राजस्थान सरकार की जैसे प्रसुति योजना,निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जिसमें महिला को पुरूष के बराबर खड़ा होने की राह प्रदान की हैं।
महिला के जीवन स्तर में सुधार व स्वंय के रोजगार हेतु सरकार ने वयस्क महिला को वित्तीय सहायता देने की योजना लागू कर रखी हैं जिसमें लाखों महिलाओं ने पंजीयन करवाकर लाभ प्राप्त किया हैं।इस योजना का नाम शुभ शक्ति योजना हैं।इसका उद्देश्य श्रमिको की हितो की रक्षा और अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता देना हैं।
हितलाभ-हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहित पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय हैं।प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा प्राप्त करने,कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वंय के विवाह हेतु उपयोग में लिया जायेगा।
पात्रता व शर्तें-1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हो।
2.अधिकतम दो पुत्रियों को लाभ देय या हिताधिकारी और उसकी एक बेटी को राशि देय।
3.महिला जिसका आवेदन किया जा रहा है वह अविवाहित हो,आयु 18 वर्ष पूर्ण तथा अविवाहित हो।
4.हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8 वीं कक्षा पास हो।
5.लाभार्थी के नाम बैंक खाता हो।
6.घर में शौचालय होना चाहिए।
7.आवेदन से पहले हिताधिकारी 90 दिन तक निर्माण के रूप में कार्यरत रहा हो।
8.प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय हैं।यह सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा मान्य।
9.प्रोत्साहन राशि मिलने पर उसका उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करने,स्वंय का व्यवसाय शुरू करने तथा स्वंय के विवाह हेतु उपयोग में ली जावेगी।
10.हिताधिकारी का परिचय पत्र वैध होना चाहिए।
आवेदन करने के दस्तावेज-लड़की की बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ट की फोटो प्रति जिसमें नाम,खाता संख्या,आईएफसी कोड स्पष्ट आना चाहिए।
पुत्री का 18 वर्ष पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे