जयपुर। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्याज को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है।
उप सचिव अंजू राजपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्याज को राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश,1980 की अनुसूची-द्वितीय में सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना 24 जनवरी,2018 को जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जारी की गई यह अधिसूचना 31 मार्च,2018 तक प्रभावी रहेगी।
प्रदेश के जिला कलक्टर प्याज के भावों एवं स्टॉक की उपलब्धता संबंधी जानकारी कराकर आवश्यक कार्यवाही या निर्देश जारी कर सकते हैं।
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