रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,झुंझुनू,. जिला मजिस्टेªट दिनेश कुमार यादव ने 2 मार्च को धुलण्डी के दिन नवलगढ़ में गैर जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां के उपखण्ड मजिस्टेªट और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेशानुसार पूर्व के वर्षों में इस संबंध में दर्ज प्रकरणों में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्रवाही की जाए और जुलूस के दौरान जुलूस के मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि नवलगढ़ उपखण्ड मजिस्टेªट जुलूस के दौरान मौके पर उपस्थित रहे और जुलूस के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
उन्होंने कहा है कि पूर्व नगर पालिका मोड़ (परसरामपुरिया हवेली के पास) जुलूस मार्ग पर बेरिकेडिंग लगाकर तलाशी ली जाए ताकि इस स्थान से आगे जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्ति रंग गुलाल एवं बोतले इत्यादि साथ लेकर नहीं जा सके। जुलूस मार्ग में मरकज मस्जिद वाले स्थान पर जुलूस में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वीडियोग्राफी करवायी जाए और मस्जिद की दीवारों को रंग आदि से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त शामियाने व कनात लगाये जायें। यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन एवं उपखण्ड मजिस्टेªट की देखरेख में वहां की नगर पालिका द्वारा की जाएगी। मरकज मजिस्द के पास से दोपहर 12.15 बजे से पूर्व जुलूस निकाला जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला मजिस्टेªट ने यहां के उपखण्ड मजिस्टेªट को निर्देशित किया है कि वे जुलूस के दौरान अपने साथ एतिहात के तौर पर हेलमेट, ढाल, मजिस्टेªट का बैज व हैण्ड माईक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि समय पर इनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने धुलण्डी के जुलूस वाले मार्ग की साफ सफाई करने व रास्ते में कहीं भी पडे़ पत्थर इत्यादि को भी हटवाने के निर्देश नगर दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी को कहा गया है कि वे नवलगढ़ कस्बे व उसके आस-पास के गांवों में धुलण्डी के रोज शराब की एक भी दुकान खुली नहीं रखंे और ना ही शराब की बिक्री होने देवें।
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