श्रीगंगानगर पीसीपीएनडीटी कार्रवाई:-डॉक्टर व दलाल की जमानत याचिका कोर्ट ने की नामंजूर

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रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,हनुमानगढ़। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डॉ. नवनीत गर्ग और दलाल परमजीत कौर की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। इस मामले में एक अन्य दलाल भी गिरफ्तार किया गया था। उसकी ओर से जमानत याचिका नहीं लगाई गई थी। ज्ञातव्य है कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिकॉय करते हुए पिछले दिनों लिंग जांच के मामले में इन तीनों को गिरफ्तार किया था। यह कार्यवाही सुखाडिय़ा नगर स्थित सान्निध्य डायग्नोसिस केंद्र पर की गई। इस कार्यवाही में डॉ. नवनीत गर्ग निवासी अग्रसेन नगर, दलाल परमजीत कौर निवासी वार्ड नं. 7 अरायण तथा जसविंद्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी 6 एच छोटी को गिरफ्तार किया गया था।

एक आरोपी राजविंद्र सिंह 6 एच छोटी अभी फरार बताया जाता है। सीआई हरिसिंह, ईश्वरप्रसाद जांगीड़, रणदीप सिंह, विनोद बिश्रोई, रायसिंह सहारण, अर्श बराड़, हेमंत शर्मा, इन्द्र यादव, सुरेंद्र कुमार, मुरारी मीणा, इन्द्र यादव आदि ने यह कार्यवाही की थी। चिकित्सक आईसीयू में था भर्ती इस मामले का मुख्य अभियुक्त डॉ. नवनीत गर्ग गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जाने के समय से ही जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती हो गया था। 

न्यायालय द्वारा डॉ. गर्ग व परमजीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सामने आया कि जिस दिन इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस दिन मेडिकल जांच में इन्हें पूरी तरह से फिट बताया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही के बाद जेल से डॉक्टर को जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती होने योग्य मानते हुए आईसीयू में भर्ती कर लिया। पिछले पांच दिन से वह वहां भर्ती था।

 आज छठे दिन खुलासा होने पर विभाग के उच्चाधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई। उसे भर्ती किये जाने के मामले की भी जांच के आदेश दिये गये हैं। आज भेजा पुन: जेल पीसीपीएनडीटी एक्ट के अभियुक्त डॉ. नवनीत गर्ग को न्यायालय द्वारा जमानत याचिका नामंजूर किये जाने और उसे आईसीयू में भर्ती रखे जाने के मामले की जांच के आदेश के बाद जिला चिकित्सालय से तुरंत ही उसे केन्द्रीय कारागृह भेज दिया गया। 

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