चूरू:-आर्म्स एक्ट में दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा

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रिपोर्ट एक्सक्लूसिव,सादुलपुर (ओमप्रकाश)। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध हथियार रखने के प्रकरण में एक आरोपी को दोषी मानकर एक साल के साधारण कारावास व एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अनुसार गोठया बड़ी के सुरजनसिंह पुत्र नानूराम बावरी को अपने घर में हिरण को मारकर रखने के आरोप में राजगढ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था तथा उसकी जॉच हेतू जब सुरजनसिंह को पुलिस उसके घर लेकर गई तो वहां कमरे में बनी लटाण पर एक टोपीदार बन्दूक, काले छर्रे व काली पिली बारूद मिली। जिस पर पुलिस ने आरोपी सुरजनसिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

 जहां एसीजेएम नरेन्द्रसिंह ने पत्रावली पर आये साक्ष्यों व गवाहों के ब्यानों का गहन अवलोकन कर आरोपी सुरजनसिंह को दोषी करार देते हुए एक साल साधारण कारावास व एक हजार रूपये की जुर्माना राशी से दण्डित किया। जुर्माना राशी अदा नहीं करने पर अदम अदायगी तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले मे राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्रसिंह सांखला ने की। 

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