प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैकं लिमिटेड श्रीगगांनगर
गजसिंहपुर।(सुरेंद्र गौड़) उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति श्रीगंगानगर द्वारा एक फरवरी को पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में इस आशय से एफआईआर करवाई गई कि निदेशक खन्ना द्वारा बैंक की एक एेम्बसडर कार आरजे 13 सीए -1811 को बिना टेण्डर प्रकिया के नीलाम कर बैंक को भारी वित्तिय हानि पहुँचाई गई है।
इस मामले में उन्होंने बिना उच्च अधिकारियों के आदेश खुद ही बिना हस्ताक्षर के आदेश तैयार कर कार को तीन कोटेशन प्राप्त कर 70,000 में बेच दिया गया।
जबकि कार की बुक वेल्यु के अनुसार छियानवें हजार दो सौ बयालीस रूपये की शुद्ध हानि बैक को पहुँचाई गई।
उक्त एफआईआर के अंतर्गत पुलिस द्वारा खन्ना को गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अधिवक्ता सीताराम गोदारा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अग्रिम ज़मानत पेश कर निवेदन किया गया कि कार को परिवहन विभाग ने नकारा घोषित कर दिया था। स्थानीय प्रशासन ज़िला कलेक्टर द्वारा अनुमति दी गई थी। नीलामी द्वारा कार का विक्रय नही होता इसलिए यह कार उपरी कोटेशन में बेची गई गई है। प्रार्थी बैंक में महत्वपूर्ण पद पर है। इस तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत स्वीकार करने का निवेदन किया।
जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय सगींत राज लोढ़ा द्वारा एडवोकेट गोदारा की दलीलों को स्वीकार करते हुए डा. खन्ना के अग्रिम ज़मानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश किया गया।
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