श्रीगंगानगर, 16 अगस्त। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत वितीय वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्रा आमंत्रित किये गये है। राजस्थान उधोग रत्न पुरस्कार राज्य में स्थापित एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एक्नोलेजमेंट, उधोग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में स्थापित उद्योगों को प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक-पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग रत्न अवार्ड वर्ष के पूर्व के वर्ष में वस्त्रा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को भी क्रमशः राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से योजनांतर्गत पुरस्कृत किया जावेगा।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य में एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एक्नोलेजमेंट, उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम श्रेणी में स्थापित एवं विगत तीन वर्षों में निरंतर कार्यरत उद्यम पात्रा होगें। ऐसा कोई भी उद्यम पुरस्कार के लिये पात्रा नही होगा जो अपने उत्पादन के आरम्भ के बाद या वर्तमान में कभी भी किसी कारणवश कम से कम 6 माह तक बंद रहा हो और उसके बाद पुनः चालू हो गया हो, परन्तु पुनः चालू होने के तीन वर्ष पश्चात ऐसा उद्यम पुनः आवेदन करने के लिये पात्रा हो जायेगा। यह प्रावधान रूग्ण घोषित इकाईयों के लिये लागू नही होगा। आर्टीजन एवं बुनकरों की दशा में वस्त्रा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन एवं बुनकर ही आवार्ड हेतु पात्रा होगें। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु पात्रा इकाईयां अपना आवेदन पत्रा जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर में 22 अगस्त 2018 तक प्रस्तुत कर सकती है।
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