- विधानसभा में एक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक की राशि खर्च कर सकता है।
श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2018 निष्पक्ष, स्वतंत्र व पारदर्शी माहौल में हो, इसके लिये सभी को अक्षरशः चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सभी राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को कलैक्ट्रेट सभा हॉल में राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय तथा एमसीएमसी एंड पेड न्यूज के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना बहुत जरूरी है। विधानसभा में एक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक की राशि खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा तथा राशि का भुगतान बैंक खाते से किया जाये। प्राप्त राशि का भुगतान बैंक खाते में जमा होगी। सीधे ही लेनदेन नही होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में टेंट, माईक, वाहन, कुर्सियां इत्यादि की दरें निर्धारित कर दी जायेगी। उम्मीदवारों के खर्चें पर निगरानी रखने के लिये कई प्रकोष्ठ कार्य करेगें तथा खर्चें का शैडों रजिस्टर संधारित होगा। आदर्श आचार संहिता में किसी भी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप नही लगाये जा सकते। धार्मिक संस्थाओं का उपयोग नही होगा। जनसभा व रैली के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की नगद राशि, साड़िया, मदिरा, लंगर, मतदाताओं के लिये वाहन या उन्हें पीओएल उपलब्ध करवाना असवैंधानिक माना जायेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है तथा 27 सितम्बर 2018 तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। ईवीएम व वीवीपैट का प्रचार किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में दो-दो प्रचार रथ भिजवाये गये है। जिले में 1504 मतदान केन्द्र है, जिनका भौतिक सत्यापन कर दिया गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा नागरिकों को जानकारी दी जा चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा ऐप विकसित किये गये है। जिनका उपयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है। प्रचार सामग्री में प्रिन्टर व प्रकाशन का नाम अवश्य होना चाहिए। सेरोगेट विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार द्वारा असहमति जताने पर कार्यवाही की जायेगी। किसी नागरिक के घर के बाहर बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर नही लगाये जा सकते। सार्वजनिक स्थलों पर अनुमति लेकर ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी चैनल रेडियों एफएम पर प्रचार के लिये सामग्री 2 सीडी व डीवीडी में प्रस्तुत करनी होगी। प्रसारण से तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। एमसीएमसी प्रकोष्ठ द्वारा सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात प्रसारण की स्वीकृति दी जायेगी। किसी भी समाचार पत्रा में किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में लिखी गई खबर को पेड न्यूज माना जायेगा। इसके पश्चात संबंधित आरओ द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा, जिसका 48 घंटे में जवाब देना होगा। एमसीएमसी के निर्णय से अगर कोई उम्मीदवार संतुष्ट नही है तो वह आगामी 48 घंटे में निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी नखतदान बारहठ, जिला आबकारी अधिकारी अमरनाथ अग्रवाल, प्रशिक्षक अशोक कुमार शर्मा, नवनीत कुमार, इन्द्रजीत सिंह, मदनलाल सोनी, मुख्य आयोजना अधिकारी कालीचरण, सीपीआई के रावताराम, भाजपा के आसुतोष गुप्ता, आईएनसी के भीमराज डाबी, सीपीआई के इन्द्रजीत, बसपा की वीना इंदौरा ने भाग लिया।
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