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रंजन गोगोई को CJI बनाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज,SC ने कहा-विचार योग्य नहीं


नई दिल्ली(जी.एन.एस) जस्टिस रंजन गोगोई के भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर हुई सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। वकील आरपी लूथरा की ओर से दायर याचिका में जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सुनवाई के संबंध में मीडिया से बात कर न्यायपालिका में अनुचित कार्य और न्यायिक कदाचार करने का दोषी कहा गया था।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सीजेआई ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इस मामले में इस समय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका विचार योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता एडवोकेट सत्यवीर शर्मा के साथ लूथरा ने अपनी अपील में कहा था कि वे कानून के सवाल पर न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। वकीलों ने 12 जनवरी के दिन की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री के आधार पर अपनी दलील पेश की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने बुलाई थी। जिसमें जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल थे।

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