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चुनाव में तेज गति व रात्रि देर तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध-जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर





श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानाराम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा आम चुनाव 2018 में लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज गति से तथा रात्रि में देर तक बजाये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार राजनैतिक दलों, प्रत्याशियां, उनके कार्यकर्ताओ, समर्थकों और सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिये लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, जो रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। तेज गति से व देर तक लाउडस्पीकर बजाने से वयोवृद्ध, बीमार व्यक्तियों को भारी असुविधा होती है। श्रीगंगानगर जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिये समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी 8 दिसम्बर 2018 तक प्रतिबंध रहेगा। सचल लाउडस्पीकर की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति में वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की किस्म एवं अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित करना होगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित है। राजनैतिक दल, समर्थकों द्वारा जुलुस निकाले जाने के लिये अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से ली जानी आवश्यक है। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर वाहन का उपयोग करने पर संबंधित वाहन को स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही उपयोग कर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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