श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश व मुख्यालय नही छोडे़गें। उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। अवकाश की कार्यवाही में सुगमता एवं त्वरित हो, इसके लिये राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के अवकाश प्रार्थना पत्रा मतदान दल प्रकोष्ठ की टिप्पणी के पश्चात स्वीकृति के लिये सहायक निदेशक लोक सेवाएं श्रीगंगानगर को अधिकृत किया गया है।
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