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चुनाव में केन्द्रीय कार्मिकों की सेवाएं ली जायेगी


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के आदेशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत केन्द्रीय कार्मिकों व संस्थाओं का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा। राजस्थान में 7 दिसम्बर को मतदान व 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना होनी है। निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। ऐसे में संस्थानों, विश्वविधालयों, उपक्रमों व केन्द्रीय कार्मिकों की सेवाएं चुनाव कार्य में ली जायेगी। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारियों के निर्वाचन के संचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों, सैक्टर अधिकारी, प्रशिक्षण, निर्वाचन व्यय, मॉनिटरिंग, मतगणना आदि के लिये लगया जा सकता है। इन कार्मिकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। 

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