पटना(जी.एन.स) बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अपने पति का नाम आने के बाद समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आर्म्स एक्ट में मंजू वर्मा के खिलाफ दर्ज मामले में पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी है।
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कुछ सप्ताह पहले बेगूसराय स्थित मंजू वर्मा के आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान सीबीआई को उनके आवास से 50 कारतूस बरामद हुए थे। इस पर स्थानीय पुलिस ने चेरियाबरियारपुर के थाने में मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में पाया गया कि यह सारे कारतूस अवैध हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा से पूछताछ करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ मंजू वर्मा के पति के संबंधों का खुलासा होने पर मंत्री ने समाज कल्याण के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
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