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वोटर आईडी के अलावा अन्य दस्तावेज भी मान्य



श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान 7 दिसम्बर को होने वाले मतदान दिवस के दिन मतदाता सूची में शामिल मतदाता के पास मतदान करने के लिये वोटर आईडी नही है तो वह आईडी के रूप में आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक खाता की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, पेन कार्ड की कॉपी, राशनकार्ड की कॉपी ला सकता है। अगर वह सरकारी कर्मचारी है तो ऑफिस आईडी के द्वारा मतदान कर सकता है।

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