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मदिरा दुकानो के आवंटन में एक प्रतिशत धरोहर राशि नही ली जायेगी


सिर्फ आवेदन शुल्क ही देना होगा
अन्तिम तिथि 26 फरवरी
श्रीगंगनगर। जिला आबकारी अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में मदिरा दुकानो के आवंटन मे सिर्फ फार्म की राशि ही ली जा रही है। आवेदन के साथ ली जाने वाली एक प्रतिशत धरोहर राशि इस बार जमा नही करवाई जायेगी। इच्छुक नागरिक 26 फरवरी से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करें।
जिला आबकारी अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि देशी व अंग्रेजी दुकानों के आवेदन जमा किये जा रहे है, 26 फरवरी 2019 को ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात 28 फरवरी 2019 को कार्यालय में फार्म जमा करवाने की अन्तिम तिथि के बाद 5 मार्च 2019 को लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होने बताया कि आवेदन शुल्क के अलावा आवेदन के समय कोई राशि जमा नही करानी होगी। देशी की दुकानों में गारन्टी में गत वर्ष की तुलना से कमी की गई है। इपीए 15 प्रतिशत बढने व आबकारी शुल्क 20 रूपये प्रति एल.पी.एल. बढने से 2 लाख की गारन्टी पर औसतन एक पेटी शराब गारन्टी घटी है। यदि कोई दुकान की गारन्टी 20 लाख है तो उसकी 10 पेटी गारन्टी घटी है। शहरों में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब बेचने की सुविधा (प्रथम दो ड्यूटी स्लेब में केवल)। शहर में देशी दुकान पर अंग्रेजी शराब (इपीए का 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) बेचने पर गारन्टी में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। घर बैठकर आवेदन करने की सुविधा यहां तक कि एटीएम कार्ड से आवेदन शुल्क भुगतान की सुविधा है। उन्होने बताया कि आवेदन विभागीय वैबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

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