श्रीगंगानगर। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगरमिल लिमिटेड 23 एफ कार्यालय में सोमवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में महाप्रबंधक शुगरमिल श्री सुभाष शर्मा, एडीएम सर्तकता श्री गोपालराम बिरदा, मुख्य गन्ना विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन एवं गन्ना उत्पादन कृषि समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव ने भाग लिया।
बैठक में वर्ष 2019-20 के लिये नये गन्ना पाईपें एवं माननीय न्यायालय स्थगन के कारण चल रही अतिरिक्त गन्ना पाईपों पर चर्चा हुई। गन्ना पाईप स्वीकृत के संबंध में 18 जनवरी 2019 की बैठक में जो निर्णय लिया जा चुका है। इस संबंध में नई पाईपों के लिये कोई विचार नही किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के स्थगन से जो गन्ना पाईपे चल रही है, उनके गन्ने का सर्वे नही किया जायेगा।
बैठक में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय स्थगन वाली गन्ना पाईपों से संबंधित काश्तकार यदि न्यायालय से अपना प्रकरण वापस ले लेते है, तो उनके द्वारा गन्ना पिराई हेतु अतिरिक्त पानी के फार्म भरने पर अतिरिक्त गन्ना पाईप स्वीकृत करने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। काश्तकारों द्वारा 20 फरवरी तक प्रकरण वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इन पाईपों को पुरानी पाईप मानते हुए स्वीकृति जारी की जायेगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 50 क्योस्क से कम क्षमता की नहरों के भाग, रीच पर कोई नया गन्ना पाईप स्वीकृत नही की जायेगी। न्यायालय स्थगन वाले प्रकरणों में शुगरमिल की तरफ से पार्टी बनने की कार्यवाही की जायेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में समन्वय समिति की तरफ से केविट पेश करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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