श्रीगंगानगर। स्थानीय विनोबा बस्ती निवासी एक व्यक्ति को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाना महंगा पड़ा। सभापति अजय चांडक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिषद कार्यालय अधीक्षक को आदेश जारी कर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी एक वेतनवृद्धि रोकने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए।
चांडक ने अपीलार्थी को 7 दिवस के दरम्यान चाही गई सूचानाएं भी उपलब्ध करवाकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार 204 विनोबा बस्ती निवासी एडवोकेट गुरमीत टक्कर ने सूचना के अधिकार के तहत 13 नवंबर 2018 को आयुक्त नगर परिषद से विनोबा बस्ती के भूखंड संख्या 203,204,206 व 207 के पट्टों की कॉपी मांगी। परिषद द्वारा सूचना नहीं दी गई। इस पर 19 मार्च 19 दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर 22 मार्च को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। इस पर अपीलार्थी एडवोकेट टक्कर तो परिषद पहुंचे, लेकिन परिषद की निर्माण शाखा से अपना पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसे सभापति ने घोर लापरवाही माना, इस पर सभापति चांडक ने अपील का निस्तारण कर दिया।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे