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सूरतगढ, रायसिंहनगर व अनूपगढ के मतदान दल आज होंगे रवाना



मतदान दलों को प्रातः 8.30 बजे राजकीय महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान विधानसभा सूरतगढ, रायसिंहनगर व अनूपगढ के मतदान दलों को 4 मई को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधालय से तृतीय प्रशिक्षण के पश्चात रवानगी दी जायेगी। तीन विधानसभाओं के मतदान दलों को प्रातः 8.30 बजे डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधायल में उपस्थिति देनी होगी।
श्री नकाते ने बताया कि सूरतगढ विधानसभा के लिये 261, रायसिंहनगर विधानसभा के लिये 278 तथा अनूपगढ विधानसभा के लिये 254 मतदान दलों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया जायेगा। मतदान दल 4 मई को सायं तक अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान केन्द्र की तैयारी करेंगे।
मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल व विडियोग्राफी नही होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नकाते ने बताया कि मतदान केन्द्र के अंदर पीठासीन अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाईल को उपयोग में लेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों के ऐजेंट व मतदाता मोबाईल का उपयोग नही करेंगे। मतदान केन्द्र के अंदर विडियोग्राफी व फोटोग्राफी नही की जा सकेगी। चुनाव के लिये प्रवेश पत्राधारी मीडिया के प्रतिनिधि मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए द्वार के पास से लम्बी कतारों की फोटो ले सकेंगे।
मतदान के लिये आयोग का वोटर कार्ड ले जाना होगा
श्री नकाते ने बताया कि 6 मई सोमवार को मतदान प्रातः 7 बजे प्रारम्भ होगा। मतदाताओं को मतदान करने के लिये मतदाता पहचान पत्रा साथ लाना होगा। वोटर स्लिप से मतदान नही किया जा सकेगा। वोटर स्लिप केवल जानकारी के लिये है। जिले में अधिकांश मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्रा बने हुए है। अगर किसी कारणवश किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नही है तो वह आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 मान्य दस्वावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
आयोग द्वारा मान्य 11 प्रकार के दस्तावेज
लोकसभा आम चुनाव 2019 के
दौरान 6 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्रा दिखाकर मतदान कर सकेंगे। वोटर स्लिप से मतदान नही किया जा सकेगा। मतदाता पहचान पत्रा के अलावा 11 दस्तावेज है, जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि किसी मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्रा नही होने पर विभिन्न प्रकार के 11 फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय, राज्य कर्मचारियों के फोटोयुक्त पहचान पत्रा, बैंक अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, ऑफिशियल पहचान पत्रा एवं आधार कार्ड को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।

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