Ad Code

Recent Posts

अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप धारा 144 प्रभावी


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ व घडसाना से लगती हुई भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 
आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित क्षेत्रा में आवागमन नही कर सकेगा। किसी किसान को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिये जाना अनिवार्य हो तो उस क्षेत्रा में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोई व्यक्ति पटाखे, बेण्ड नही चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य एवं केन्द्रीय कार्मिकों पर प्रभावी नही होगा। उक्त आदेश आगामी 14 सितम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ