श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में पाकिस्तानी बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, का उपयोग करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तानी लोकल सीमा से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क स्थापित करना व पाकिस्तानी सिम का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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